नई दिल्ली/नोएडा: प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी के चलते जिला प्रशासन ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं. जिला शुल्क नियामक समिति के आदेश के बावजूद भी फीस बढ़ोतरी को लेकर 46 स्कूलों में से ज्यादातर ने समिति के सामने शपथ पत्र जमा नहीं किया है. जिसके कारण डीएम के अध्यक्षता में होने वाली जिला प्रशासन की कमेटी बैठक में सभी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.
मनमानी फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई
गौरतलब है कि 8 मई तक 46 स्कूलों को नोटिस जारी कर शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया था लेकिन तारीख गुजरने के बावजूद भी ज्यादातर स्कूलों ने शपथ पत्र नहीं जमा किए.
ऐसे में जल्द ही जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूलों की मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी पर और शपथ पत्र जमा नहीं करने पर कार्रवाई कर सकता है.
8 स्कूलों पर होगी सुनवाई
इसके अलावा कमेटी फीस वृद्धि करने वाले 8 स्कूलों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की भी सुनवाई करेगा. यूपी फीस वृद्धि अधिनियम 2018 के तहत स्कूल मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं और अगर करते है तो फीस वृद्धि की जानकारी अपने वेबसाइट पर भी साझा करेंगे. ऐसा ना करने पर जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करेगा.
क्या है यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट?
यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट पहले जिला प्रशासन में स्कूलों पर मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को लेकर कार्रवाई करेगा. पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 लाख और दोबारा दोषी पाए जाने पर 5 लाख और तीसरी बार में स्कूल के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए शासन को पत्र लिखा जाता है.