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मुरादनगर हादसा: आरोपी अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत याचिका खारिज - गाजियाबाद खबर

गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट हादसे में गिरफ्तार हुई अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में निहारिका के वकील ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं.

मुरादनगर हादसे में आरोपी निहारिका की जमानत याचिका खारिज.
मुरादनगर हादसे में आरोपी निहारिका की जमानत याचिका खारिज.

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Published : Jan 9, 2021, 2:10 AM IST

गाजियाबाद:मुरादनगर श्मशान घाट हादसे मामले में गिरफ्तार की गई अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत अर्जी पर आज गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. फिलहाल निहारिका को जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने कहा कि 10 साल से ज्यादा उम्र की सजा के प्रावधान वाले मामले में अभी तक पेश किए गए ग्राउंड के आधार पर जमानत नहीं मिल सकती.

मुरादनगर हादसे में आरोपी निहारिका की जमानत याचिका खारिज.

भ्रष्टाचार की धाराएं नहीं
निहारिका के वकील ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार की कोई धारा निहारिका पर नहीं लगाई गई है. इसलिए वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जमानत मिल जाए. हालांकि मामला काफी ज्यादा संगीन है और इतने लोगों की मौत इसमें हुई है. इसलिए पुख्ता ग्राउंड कोर्ट में रखने पर ही जमानत मिलेगी. उन्होंने साथ ही यह कहा कि उनकी मुवक्किल का इसमें अभी तक कोई कसूर साबित नहीं हुआ है.

निहारिका ने जताया दुख
निहारिका के वकील ने बताया कि अधिशासी अधिकारी निहारिका ने इस मामले पर अपना दुख जाहिर किया है. अगर निचली अदालत से जमानत नहीं मिल पाती है, तो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी निहारिका के वकील कर रहे हैं.

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