नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर कमिश्नरी में पूर्व में लगाई गई धारा 144 का समयावधि 31 जनवरी को समाप्त हो गया, जिसे 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आगामी विधानसभा चुनाव 2022 और त्योहारों के मद्देनजर अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा 19 बिंदुओं को प्रदर्शित करते हुए आदेश जारी किए गए हैं. एक फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक जनपद में एक बार फिर धारा 144 लागू रहेगी. वहीं जो कोई भी धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी के अपर पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने 19 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 को एक फरवरी से लेकर 31 मार्च तक के लिए प्रभावी रूप से लागू किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च में बसंत पंचमी, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बरात सहित अन्य पर्व और आगामी सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 की तिथियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं. 10 फरवरी को जहां तीनों विधानसभा में मतदान है, वहीं 10 मार्च को ही मतगणना भी होनी है.