उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

गौतमबुद्धनगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू, त्यौहारों को लेकर लिया गया फैसला - नोएडा में 144 लागू होने की खबर

गौतमबुद्धनगर में 30 सितंबर तक के लिए दारा 144 लागू की गई है. अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने जानकारी देते बताया कि आने वाले दिनों में पड़ने वाले तीज-त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में यह धारा लगाई गई है.

गौतमबुद्धनगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू
गौतमबुद्धनगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

By

Published : Sep 4, 2021, 3:12 AM IST

ग्रेटर नोएडा :आगामी त्यौहार और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान जिले की सीमा में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में PAC और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया.

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने लोगों से कोविड गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि लोग भीड़ इकट्ठा न करें और न ही किसी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हों.

ये भी पढ़ें-नोएडा : आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा

ये भी पढ़ें-अमेजॉन के नाम पर लगाते थे चूना, तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कहा कि 4 अगस्त को द्रोणाचार्य मेला है, 17 अगस्त को विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और चेहल्लुम का पर्व हैं. इन त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी. जनपद में धारा 144, 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगी. पुलिस के इस कदम के बाद जिले में शांति व्यवस्था बनी रहेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details