गौतमबुद्ध नगर:नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बदौली बांगर गांव में 2013 में हुए अधिग्रहण के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ दाखिल अवमानना अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है. हालांकि कोर्ट ने सीईओ प्राधिकरण को निजी पेशी से छूट दी है.
आदेशों की अवहेलना
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण केस मामले में 13 अगस्त 2019 को जमीन अधिग्रहण के एक मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए थे. इस आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने उस जमीन पर भूस्वामी का कच्चा निर्माण ढहा दिया और वहां चारदीवारी का अस्थाई निर्माण किया. यह मामला साल 2013 के अधिग्रहण का है.