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नोएडा: व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना हुआ अनिवार्य, प्रशासन ने जारी किए आदेश - fines will be imposed for ignoring the rules

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध नगर जिले में एआरटीओ प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. वहीं नियमों पर अनदेखी करने वालों पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाना अनिवार्य.

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Published : Dec 26, 2019, 4:36 PM IST

गौतमबुद्ध नगर: कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए नगर परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर लाल, पीली और सफेद रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर 2,500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए एआरटीओ विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है.

व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य.

प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान
ARTO प्रशासन ए के पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहर के कई हिस्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य कर दिया गया है. एआरटीओ प्रशासन ने अपील कर कहा कि जिन भी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे हैं, वे जल्द ही लगा लें.

अनदेखी करने पर लगेगा जुर्माना
एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसायिक वाहनों पर सामने की तरफ सफेद, दोनों साइड में पीली और पीछे के साइड लाल रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य है. जो भी वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए पाए जाएंगे, उन पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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हादसों में आएगी कमी
एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ रही घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि जिस तरह से सुबह और शाम को धुंध ज्यादा होती है, ऐसे में रिफ्लेक्टर टेप से हादसों को रोकने में मदद मिलेगी. जिसे ध्यान में रखते हुए जिले की सभी व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य कर दिया गया है.

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