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नोएडा: कंटेन्मेंट जोन में औद्योगिक इकाइयों को DM ने दी ये छूट

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकरी सुहास एल.वाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों और कमर्शियल गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे के सैनिटाइजेशन का प्रावधान किया है. रेजिडेंशियल इलाकों में कोविड प्रोटोकाल के तहत फ्लोर, टावर और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित परिधि को सील करने की कार्रवाई की जाती है.

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कंटेन्मेंट जोन में औद्योगिक इकाइयों को DM ने दी छूट.

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Published : Aug 20, 2020, 8:26 PM IST

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में लगातार बढ़ रही कंटेन्मेंट जोन की संख्या उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. जिले में कंटेन्मेंट जोन की संख्या तकरीबन 280 है. ऐसे में कंटेन्मेंट जोन बढ़ रहे हैं और उद्यमियों को परेशानी है.

कंटेन्मेंट जोन में औद्योगिक इकाइयों को DM ने दी छूट.

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि खासतौर पर उद्योगों को रफ्तार देने के लिए कंटेनमेंट जोन के आसपास मौजूद औद्योगिक इकाइयों को 24-48 घंटे का कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है. वहीं रेजिडेंशियल इलाकों में निर्धारित प्रोटोकाल के तहत काम किया जा रहा है.

'उद्योगों को दे रहे राहत'
गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकरी सुहास एल.वाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों और कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे के सैनिटाइजेशन का प्रावधान किया है. रेजिडेंशियल इलाकों में कोविड प्रोटोकाल के तहत फ्लोर, टावर और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित परिधि को सील करने की कार्रवाई की जाती है.

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेजिडेंशियल इलाकों में कंटेनमेंट जोन 14 दिनों के लिए होता है, लेकिन कॉमर्शियल, इंडस्ट्री या किसी ऑफिस में अगर कोई कोरोना संक्रमित मिलता है, तो परिधि को 24 से 48 घंटे के लिए कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाता है और उस दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है.

बता दें शुरुआती तौर पर लगातार बढ़ रही कंटेन्मेंट जोन की संख्या से उद्यमी खासा परेशान रहे. ऐसे में यूपी के शो विंडो और औद्योगिक नगरी कही जाने वाली नोएडा में जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए उद्योगों को 24 से 48 घंटे बंद करने का निर्णय लिया, ताकि उद्योगों को रफ्तार मिल सके.

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