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नोएडा: दिल्ली-यूपी बॉर्डर सील, बिना आईडी के नहीं मिलेगी एंट्री

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले के सभी 200 बॉर्डर पर रजिस्टर सिस्टम लागू किया है. सभी जगहों पर लोगों के नाम, पते लिखकर ही पुलिस उन्हें जिले के अंदर आने दे रही है. बिना वजह घूम रहे लोगों को पुलिस चेक कर रही है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है.

implemented register system on all 200 borders district
जिले के सभी 200 बॉर्डर पर रजिस्टर सिस्टम लागू किया गया है

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Published : Apr 23, 2020, 11:34 PM IST

नोएडा: कोविड-19 को लेकर कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से लॉकडाउन और धारा-144 गौतमबुद्ध नगर जिले में लगाई गई है. जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग लगाई गई है.

बिना जरूरत आवाजाही पर रोक

इस दौरान जिले के अंदर उन्हें ही आने और जाने की अनुमति है, जिनके पास प्रशासन की ओर से पास जारी किया गया है. मीडिया और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को आने-जाने दिया जा रहा है. बिना वजह घूम रहे लोगों को पुलिस चेक कर रही है और उन्हें वापस भेज दे रही है. वहीं जिले के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, उनका नाम पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर पर इंट्री किया जा रहा है.

नोएडा में आए तो रजिस्टर में दर्ज होगा नाम

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले के सभी 200 बॉर्डर पर रजिस्टर सिस्टम लागू किया है. जिले के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा उसे बॉर्डर पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ही जिस वाहन से आया है उसका प्रकार और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना होगा. ये काम खासकर दिल्ली से आने वाले हर व्यक्ति के साथ कर रहे हैं. सभी जगहों पर लोगों के नाम पते लिखकर ही पुलिस उन्हें जिले के अंदर आने दे रही है.

पहचान पत्र चेक करने पर ही एंट्री

दिल्ली से नोएडा या गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के पहचान पत्र चेक कर रही है. तभी जाने दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा घूमने के लिए निकल रहे हैं. पुलिस उन्हें बॉर्डर से वापस कर रही है. इसके साथ ही गैर-जरूरी रूप से घूम रहे वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

धारा-188 के तहत की जा रही है कार्रवाई

लॉकडाउन के दौरान प्रशासन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉकडाउन और धारा-144 का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिले के सभी चेकिंग प्वाइंट पर सघनता से व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही है जो 24 घंटे लगातार जारी रहेगी.

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