फिरोजाबाद:जनपद की एंटी डकैती कोर्ट (Anti Robbery Court) ने जीप गाड़ी के मालिक के भाई की हत्या और गाड़ी लूटने के पांच में से तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.साथ ही 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 27 साल पुराने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन दो आरोपियों की मौत हो चुकी थी. दोष सिद्ध होने पर तीन अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकोहाबाद निवासी महेश चंद्र यादव ने एक एफआईआर दर्ज करायी थी. उनका भाई राजेश बाबू पुत्र बॉबीराम जो कि 23 फरवरी 1995 को एक जीप की ग्रीसिंग कराने के लिए ले गया था, लेकिन वापस नही लौटा. 26 फरवरी को राजेश के छोटे भाई ने इस आशय की रिपोर्ट भी दर्ज करायी थी.परिजन राजेश की खोजबीन कर ही रहे थे कि इसी दौरान कुछ संदिग्ध लोग महाराजगंज के नौतनवां थाने में पकड़े गए थे. जिन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने राजेश की हत्या कर शव को एक नहर में फेंक दिया है.