फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर दोष सिध्द आरोपियों को एक 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. लगभग 10 साल से अधिक समय पहले आरोपियों ने 16 साल की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र में 24 दिसंबर 2012 को खेत पर जा रही एक 16 वर्षीय किशोरी को ऋषि पुत्र राजवीर व गुड्डू पुत्र मुन्नालाल निवासी नंदपुर ने रोक लिया. दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया साथ ही उसे धमकी भी दी गई. पीड़ित ने घटना की जानकारी परिजनों को दी.
परिजन पीड़िता को लेकर थाने गए जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी.घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए. थाना पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचना के बाद न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.