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रेप के दोषी को 10 साल की सजा, बहाने से घर बुलाकर किशोरी के साथ किया था गंदा काम - फिरोजाबाद में रेप के दोषी को सजा

फिरोजाबाद में युवक ने बहाने से एक किशोरी के घर बुलाकर उससे साथ गंदा काम किया था. मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी (firozabad rape accused punished) करार दिया. उसे 10 साल की सजा सुनाई गई.

firozabad rape accused punished
firozabad rape accused punished

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Published : Aug 21, 2023, 9:38 PM IST

फिरोजाबाद :जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से रेप के आरोपी को दोषी करार दिया. दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. घटना सात साल पहले की है.

2016 में हुई थी घटना :अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना लाइनपार क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी की मां की साल 2016 में मौत हो गई थी. किशोरी का पिता शराब पीने का आदी था. किशोरी चूड़ी का काम करती थी. इसी का फायदा उठाते हुए पड़ोसी युवक राजकुमार ने किशोरी के पिता को 40 हजार रुपये दिए. कहा कि वह अपनी बेटी को उसके घर चूड़ी तैयार करने के काम पर भेज दे. इस पर पिता ने बेटी को काम पर भेज दिया. आरोप है कि राजकुमार ने 27 जनवरी 2016 को किशोरी को पकड़ लिया. इसके बाद बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ रेप किया. किशोरी ने घर जाकर बहन से कहा तो लोग कहने लगे कि पिता पर 40 हजार रुपये का कर्ज है, इस कारण वह आरोप लगा रही है. इसके बाद राजकुमार ने 2 फरवरी को फिर से किशोरी के साथ रेप किया.

मामले को दबाने की हुई थी कोशिश :किशोरी ने 3 फरवरी को थाना लाइनपार पहुंचकर तहरीर दी. इस बीच समाज के कुछ लोग आरोपी को बचाने की फिराक में लग गए. वे किशोरी के साथ आरोपी की शादी कराने की बात कहने लगे. इसके बाद राजकुमार के परिवार वाले किशोरी को शादी के नाम पर टरकाते रहे. बाद में पता चला राजकुमार की कहीं और शादी तय कर दी गई है. किशोरी के पिता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में बताया. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. हारकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर राजकुमार के खिलाफ थाना लाइनपार में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजकुमार को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 4 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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