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पॉस्को कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा - life imprisonment to accused of minor rape

फिरोजाबाद की विशेष पॉस्को कोर्ट ने 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद

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Published : Jun 18, 2022, 6:40 PM IST

फिरोजाबाद: विशेष पॉस्को कोर्ट ने 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. अदालत ने जुर्माने की 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को भी देने के आदेश दिए हैं. लगभग 3 साल पहले हुई इस घटना में आरोपी ने घर के बाहर सो रही नाबालिग को उठाकर खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया था.

जानकारी के मुताबिक घटना 14 जुलाई 2019 की है. मैनपुरी के कुरावली निवासी युवक अकलेश फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में रिश्तेदार के यहां पहुंचा था. एफआईआर के मुताबिक आरोपी घर के बाहर चारपाई पर सो रही 8 साल नाबालिग को उठाकर एक खंडहर में ले गया. इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों ने उत्तर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

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पुलिस ने जांच-पड़ताल करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को प्रथम अरविंद कुमार यादव के अदालत में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी अकलेश को दुराचार का दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को देनी होगी. जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगताना पडे़गा.

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