उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

फिरोजाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है और अदालत ने आरोपी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : May 30, 2023, 10:25 PM IST

Updated : May 30, 2023, 10:46 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि को पीड़िता को देने का निर्देश दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिरसागंज के मियां बाजार निवासी यूनिश अली पुत्र छिंगे खां 10 दिसंबर 2013 को 16 वर्षीय किशोरी को उस वक्त बहला फुसलाकर कर भगा कर ले गया था, जब बाजार में समान लेने गई थी. जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवारीजनों ने उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं चला. इसके बाद किशोरी के पिता ने यूनिस अली के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे.

जिसमें किशोरी ने खुद के साथ दुष्कर्म की बात कही थी. लिहाजा पुलिस ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान, साक्ष्य संकलन, विवेचना के बाद यूनिस अली के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पोक्सो विजय कुमार आजाद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी.

कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यूनिस अली को दोषी करार देते हुए उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: अगले पांच साल में लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल रह जाएंगे इतिहास, जानिये क्या होगा बदलाव

Last Updated : May 30, 2023, 10:46 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details