फिरोजाबादःजनपद की एंटी डकैती कोर्ट ने लूट के दौरान बीमा कंपनी के कर्मचारी की हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 35 -35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक- एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस चर्चित मामले में पुलिसिया जांच पड़ताल के दौरान 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे जिनमें से अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक टूंडला कोतवाली क्षेत्र में 11 मई 2009 को एक बीमा कंपनी में कार्यरत राकेश शर्मा की बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाइक सवार बदमाश उसका बैग लूटकर ले गए थे. मृतक अपने भाई के पास आगरा जा रहा था. वह भाई के घर नहीं पहुंचा तो भाई को चिंता हुई. वह फिरोजाबाद आया तब पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गई है.
मृतक के भाई ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. बाद में गिरफ्तारी और माल बरामदगी के आधार पर पुलिस ने संजय उर्फ संजू पुत्र रामप्रकाश निवासी वासदेव पुर, जितेंद्र यादव पुत्र कालीचरण गुदाऊ, विजय कुमारी उर्फ बिजया पुत्री मोहनलाल निवासी सुहाग नगर तथा वीरेंद्र पुत्र सुगर सिंह गुंदाऊ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया.