फिरोजाबादः जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत की एंटी डकैती कोर्ट ने एक बालक के अपहरण के बाद उसकी हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुुए शुक्रवार उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोष सिद्ध आरोपी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रसूलपुर के खंजापुर निवासी पंकज 11 वर्ष पुत्र मुकेश कुमार को जनपद इटावा थाना बसरेहर के नगला बाबा निवासी संजय कुमार उर्फ गंगाराम पुत्र महाराज सिंह 14 अप्रैल 2009 को अपहरण कर ले गया था. बाद में बालक की हत्या कर शव को फेंक दिया था.
मृतक के पिता मुकेश ने उसके खिलाफ रसुलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दसवीं प्रभावित क्षेत्र रविंद्र कुमार तृतीय कोर्ट संख्या 11 की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संजय को दोषी माना. न्यायालय ने शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोष सिद्द आरोपी पर 30 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
यह भी पढ़ें-High court Lucknow : एससी एसटी एक्ट के प्रत्येक मामले में आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य नहीं
यह भी पढ़ें-RBI on Adani Group Episode : पूरे मामले पर आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र को लेकर दिया स्पष्टीकरण