उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

कोर्ट का फैसलाः आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में चार को उम्रकैद

फिरोजाबाद में तीन साल पहले हुई आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

रएसएस कार्यकर्ता की हत्या में चार को उम्रकैद.
रएसएस कार्यकर्ता की हत्या में चार को उम्रकैद.

By

Published : Oct 16, 2021, 8:54 PM IST

फिरोजाबादःतीन साल पहले हुई आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव निकाऊ निवासी संदीप शर्मा पुत्र हरिश्चंद्र शर्मा आरएसएस के कार्यकर्ता थे. वह थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड स्थित दयाल नगर में रहते थे. 3 जुलाई 2018 को वह खाना खाने के बाद रात नौ बजे घर के बाहर टहल रहे थे तभी सफेद बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए थे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में संदीप के छोटे भाई आनंद शर्मा ने दो अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

पुलिस ने जब इस मामले की विवेचना की तो इसमें कुछ और नाम प्रकाश में आए. इनमें पवन उपाध्याय और विपिन उपाध्याय के नाम शामिल थे. पुलिस को पता चला कि अनिल उपाध्याय और राम प्रकाश उर्फ सत्ताइस नामक दो भाड़े के शूटरों से संदीप शर्मा की हत्या कराई गई थी. इस मामले में अश्वनी वर्मा को भी अभियुक्त बनाया गया था. उस पर पूरे मामले को लेकर डील कराने का आरोप था. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

ये भी पढ़ेंः सपा, बसपा और कांग्रेस पर सख्त ओवैसी, काशी से गोरखपुर तक के लिए बनाई ये खास रणनीति!

मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या छह के समक्ष चल रही थी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों के दलीलों को सुना. अदालत ने पवन, विपिन, अनिल उपाध्याय और राम प्रकाश उर्फ सत्ताइस को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. अदालत ने इन आरोपियों पर 50 -50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा. अश्विनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी श्री नारायण सक्सेना ने की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details