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अपहरण के बाद हत्या मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा

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Published : Apr 7, 2021, 9:36 PM IST

यूपी के फिरोजाबाद में अपहरण के बाद हत्या मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दो आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

फिरोजाबाद कोर्ट.
फिरोजाबाद कोर्ट.

फिरोजाबादःउद्योगपति के बेटे के अपहरण के बाद हत्या मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2016 में नामजद आरोपियों ने उद्योगपति के बेटे का अपहरण कर 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी. भेद खुलने के डर से आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था. इस घटना में छह लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से दो आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

2016 में उद्योगपति के बेटे की हुई थी हत्या
बता दें कि थाना रसूलपुर के सर्कुलर रोड निवासी करोवारी अतुल मित्तल का बेटा आदित्य मित्तल 22 अगस्त 2016 को अचानक लापता हो गया था. बाद में एक फोन कॉल के जरिये परिवार से बदमाशों ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी. इसके अलावा पुलिस को जानकारी देने पर आदित्य की हत्या करने की भी धमकी दी थी. परिजनों को जानकारी हुई कि आदित्य को उसका दोस्त गणेश नगर निवासी रोहन सिंघल बुलाकर ले गया है.

छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
इस मामले में आदित्य के चाचा प्रदीप मित्तल ने छह लोगों के खिलाफ टूण्डला कोतवाली में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था. बाद में आदित्य की लाश शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक नहर से बरामद हुई थी. इस मामले में रोहन सिंघल, भाई पवन सिंघल, मां अनिता के अलावा पवन की पत्नी, मुकेश और रामगोपाल को भी नामजद किया गया था. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी.

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सबूतों के अभाव में दो आरोपी बरी
मामले की सुनवाई ADJ कोर्ट संख्या छह/बिशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह द्वारा की गयी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर रोहन सिंघल, पवन, राम गोपाल और मुकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर दो लाख 40 लाख हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने रोहन सिंघल के भाई पवन सिंघल, मां अनीता अग्रवाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

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