फिरोजाबादः जिला अदालत में हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. साल 2018 में आरोपियों ने एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 जुलाई 2018 को फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर इलाके में एक जघन्य वारदात हुई थी. यहां के नगला गंगा निवासी सत्येंद्र पुत्र बेनीराम ने अपने पुत्र गौरव की हत्या की एफआईआर दर्ज करायी थी. रिपोर्ट के मुताबिक शेखर पुत्र राम किशन फौजी. प्रेम पाल पुत्र रोहन सिंह, मनोज पुत्र धनीराम, बंटू पुत्र धनीराम निवासी गांव नगला बटेश्वरी थाना नगला खंगर ने योजनाबद्ध तरीके से प्रेम प्रसंग के चलते गौरव को आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था. जिससे उसकी मौत हो गयी थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की. गवाही के बयान लिये और अन्य कई साक्ष्यों के साथ अदालत जिंदा जला दिया था.