फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट (special pocso court judgement) ने नाबालिग से दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दुष्कर्मी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माना की धनराशि से आधा पैसा पीड़िता को देना पड़ेगा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला उत्तर कोतवाली से जुड़ा है. पॉक्सो अदालत के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि कोतवाली उत्तर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने 18 फरवरी साल 2018 को एक एफआईआर कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक वादी की बेटी (14) मकान की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे में चूड़ी का काम कर रही थी. घर के अन्य सदस्य नीचे थे. इसी दौरान पड़ोसी युवक पुष्पेंद्र छत के रास्ते से किशोरी के पास गया और उसने दुष्कर्म की घटना अंजाम दी.