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दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, बालिका को घर पर अकेला पाकर दिया था वारदात को अंजाम - फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

फिरोजाबाद जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह घटना मटसेना थाना क्षेत्र की है. घटना के दौरान बालिका घर पर अकेली थी.

फिरोजाबाद कोर्ट
फिरोजाबाद कोर्ट

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Published : Jun 15, 2022, 12:50 PM IST

फिरोजाबाद:विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दुराचार के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. सवा साल पहले हुई इस घटना में आरोपी ने घर में अकेली बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. यही नहीं आरोपी ने पीड़िता की बड़ी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना जनपद के मटसेना थाना क्षेत्र के एक गांव की है. गांव के अभिषेक उर्फ बनी सिंह के खिलाफ थाना मटसेना में एफआईआर दर्ज हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, जो मुकदमे का वादी है, उसकी चचेरी बहन के साथ 30 मार्च 2021 को अभिषेक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तभी मौका पाकर अभिषेक घर में घुस गया और उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की बड़ी बहन जब घर आई तो आरोपी घर में मौजूद था. आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया.

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इस घटना की जानकारी पीड़िता और उसकी बहन ने परिजनों को दी. परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे, जहां आरोपी अभिषेक के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की. मौके से मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट अवधेश पांडेय के यहां हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. गवाहों के बयानों और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पीड़िता के साथ अभिषेक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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