फिरोजाबाद:विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दुराचार के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. सवा साल पहले हुई इस घटना में आरोपी ने घर में अकेली बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. यही नहीं आरोपी ने पीड़िता की बड़ी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना जनपद के मटसेना थाना क्षेत्र के एक गांव की है. गांव के अभिषेक उर्फ बनी सिंह के खिलाफ थाना मटसेना में एफआईआर दर्ज हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, जो मुकदमे का वादी है, उसकी चचेरी बहन के साथ 30 मार्च 2021 को अभिषेक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तभी मौका पाकर अभिषेक घर में घुस गया और उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की बड़ी बहन जब घर आई तो आरोपी घर में मौजूद था. आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया.