फिरोजाबाद: जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने नबालिग किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में एक युवती समेत तीन लोगों को नामजद किया गया था. लेकिन, दो आरोपियों को कोर्ट से स्टे मिल गया है. एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी किशोरी 6 अगस्त 2013 को स्कूल से घर जा रही थी. इस दौरान उसकी सहेली शबनम ने उससे कहा कि वह बाजार किताब लेने जा रही है, उसके साथ चल. किशोरी उसके साथ बाजार जा रही थी तभी शबनम के ताऊ के दो लड़के आफताब और अशफाक अपने दो साथियों के साथ मिल गए. आफताब ने किशोरी के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. जब वह होश में आई तो वह जयपुर में थी. शबनम और उसका भाई अशफाक वापस आ गए. आफताब ने किशोरी के साथ कई बार रेप किया.
जयपुर पुलिस ने दोनों को सड़क पर घूमते हुए पकड़ लिया. वहां आफताब के कहने पर लड़की ने उसके अनुसार बयान दिया. पुलिस ने किशोरी को चिल्ड्रन होम भेज दिया और आफताब को परिजनों के हवाले कर दिया. बाद में किशोरी के पिता भी उसे घर ले आए. कुछ दिन के बाद किशोरी के पिता की मौत हो गई. किशोरी ने थाने में मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया. लेकिन, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया. इस पर उसने न्यायालय की शरण ली.