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फिरोजाबाद में महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा - विद्वान न्यायाधीश चंद्रशेखर द्वितीय

जिला अदालत ने हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला 6 नवंबर 2017 को थाना टूंडला क्षेत्र के मदाबली गांव का है.

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जिला अदालत ने हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा

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Published : Jul 25, 2022, 10:41 PM IST

फिरोजाबाद : जिला कोर्ट ने एक महिला की घर में घुसकर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है,साथ ही 26 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना 5 साल पुरानी है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा था. जिसमें नाकाम रहने पर आरोपी ने केरोसिन डालकर महिला को जला दिया था. बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था लेकिन जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने एक ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.

थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मदाबली निवासी एक व्यक्ति ने 8 नवंबर 2017 को एक मुकदमा थाना टूंडला में गांव बसई निवासी नीरज और भुवनेश के खिलाफ दर्ज कराया था. रिपोर्ट के अनुसार 6 नवंबर 2017 को जब वादी और उसके परिवार के अन्य लोग किसी काम से घर के बाहर गए थे. वादी की पुत्रवधू को घर में अकेली पाकर दोनों आरोपी घर में कूद आये. दोनों आरोपियों ने वादी की पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म की कोशिश की. विरोध करने पर ने महिला को आग के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी महिला की 1 दिसंबर को महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

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पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और नीरज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहां हुई. विद्वान न्यायाधीश चंद्रशेखर द्वितीय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अभियुक्त नीरज को घटना में दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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