फिरोजाबाद: जिला अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. इन पुलिसकर्मियों को साल 2006 में सरकारी कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इन पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इन पुलिसकर्मियों के पास से 1254 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. इसी आरोप में इन्हें जेल भेजा गया था. हालांकि अवर न्यायालय ने पहले दोनों को बरी कर दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने अवर न्यायालय के फैसले को बदलते हुए दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है.
एके-47 के कारतूस हुए थे बरामद
मामला जीआरपी टूंडला से जुड़ा है. 28 जनवरी 2006 को जीआरपी टूंडला पुलिस ने एक पुलिसकर्मी लोकपाल सिंह यादव निवासी महरारा थाना सहपऊ जिला हाथरस के कब्जे से एसएलआर के 714 जिंदा कारतूस बरामद किए थे. लोकपाल का एक साथी सिपाही जय किशोर फरार हो गया था. उसके थैले से 303 बोर के 416 कारतूस, 9MM के 120 कारतूस तथा एके-47 के चार कारतूस बरामद हुए थे.