फिरोजाबाद: जनपद की एक अदालत ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक महिला 22 जून 2015 को घर पर खाना बना रही थी. उसी दौरान धर्मवीर उर्फ धर्मा चित्र शोभाराम उसके घर पर आ गया. उसने महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. धर्मवीर ने उसके साथ रेप किया और इसके बाद फरार हो गया. महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या 1 अनुराग शर्मा की अदालत में चला.