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दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दोषी को फिरोजाबाद की अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया - Firozabad Rape Case

Firozabad Rape Case : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में चार मार्च 2021 को युवती को बहला फुसलाकर युवक ले गया था और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 17, 2023, 1:06 PM IST

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने युवती को बहलाफुसला कर ले जाने और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के साथ धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड का भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के कोतवाली दक्षिण में चार मार्च 2021 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक अभियुक्त शहीद उर्फ सईद निवासी जगदंबा ग्लास नई बस्ती थाना दक्षिण जो एक युवती को उस वक्त बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था जब वह बिजली का बिल जमा करने गई थी. कुछ दिन बाद जब युवती बरामद हुई तो पुलिस ने उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराया.

अपने बयान में युवती ने बताया कि आरोपी सईद ने उसे एक स्थान पर रखा जहां उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाया और फिर जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में हुई.

विशेष लोक अभियोजक अरवेश शुक्ला ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह और मेडिकल रिपोर्ट समेत कई साक्ष्य भी पेश किए गए. साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी सईद को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. यही नहीं अदालत ने दोषी सईद पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस अर्थदंड को न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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