फिरोजाबाद: जिले में अदालत ने हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. करीब साढे पांच साल पहले हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात में एक पूर्व प्रधान भी शामिल था. घटना के पीछे चुनावी रंजिश सामने आई थी. अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. यह मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में रही थी.
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2016 को पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव सराय नूर महल निवासी योगेंद्र सिंह जब अपनी पत्नी को दवा दिला कर वापस लौट रहा था, तभी साढ़े पांच बजे रास्ते में कुछ लोगों ने योगेंद्र को घेर कर उसकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी ने जब शोर मचाया तो आरोपियों ने उन पर भी फायरिंग की. इस घटना में मृतक के भाई ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना पचोखरा में दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में गांव सराय नूर महल निवासी देवेंद्र सिंह, बड़ेला उर्फ रणबीर सिंह, दिलीप कुमार उर्फ पप्पू, संजय वीर यादव और इंद्रवीर यादव को नामजद किया गया था.
हत्या के पांच आरोपियों को अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा, जानिए क्या है मामला - उत्तर प्रदेश समाचार
फिरोजाबाद में अदालत ने हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. हत्या करीब साढे पांच साल पहले हुई थी. इसमें पूर्व प्रधान भी शामिल था.
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वारदात के पीछे चुनावी रंजिश थी क्योंकि देवेंद्र सिंह घटना के वक्त ग्राम प्रधान था. इस मामले में थाना पुलिस ने विवेचना की थी और कई गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 रविंद्र कुमार की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ने तमाम दलीलें पेश की. इसके बाद अदालत ने इन पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत के फैसले के बाद इन सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.