फिरोजाबाद: जनपद की अपर जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साल 2018 में नलकूप पर सोते समय गांव के ही दो लोगों ने ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ के नगला हिम्मत में 25 अगस्त 2018 को महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. वह तालाब की रखवाली के लिए हरेंद्र फौजी के नलकूप पर एक तख्ते पर सो रहा था. इस मामले में महेंद्र सिंह के बेटे मेघ सिंह ने 26 अगस्त को गांव के ही नरेन्द्र कुमार पुत्र बबलू सिंह, अनेक सिंह पुत्र गंगाराम के खिलाफ पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद नरेंद्र कुमार और अनेक सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 दीपा राय की अदालत में हुई.