फिरोजाबादः जनपद की विशेष एंटी डकैती कोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है. सभी अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने एक ग्रामीण का अपहरण किया और विरोध करने पर अगवा ग्रामीण के पिता की तलवार से हत्या कर दी थी. उसकी बेटी और बेटे को भी घायल कर दिया था.
फिरोजाबाद जनपद के जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला कल्लू निवासी तेज सिंह ने 3 जनवरी 1992 को थाना जसराना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक रात में करीब 11:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उसके भतीजे भवूति सिंह पुत्र नेकराम की तलवार से हत्या कर दी थी. साथ ही भवूती सिंह के लड़के गंगा प्रसाद और बेटी मीना को गोली मारकर घायल कर दिया था. बदमाश भवूति सिंह के लड़के राजकुमार का अपहरण करके ले गए थे. इस संगीन मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की. 25 जनवरी 1992 को अगवा युवक राजकुमार बदमाशों के चंगुल से भागकर वापस आया था. पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए थे.
25 जनवरी को ही पुलिस मुठभेड़ में कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जो इसी केस संबंधित थे. मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद जसराना थाना पुलिस ने अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया था. इनके नाम कुंवर पाल उर्फ पतरा पुत्र हरदयाल निवासी नगला बदीला, कमल सिंह उर्फ कमलेश पुत्र रूपराम निवासी मोहम्मदाबाद थाना जसराना, रमेश चंद्र पुत्र सोने लाल निवासी नासिरपुर थाना सकीट जिला एटा, विष्णु दयाल उर्फ लाला पुत्र जौहरी सिंह निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, राजपाल उर्फ राजा राम पुत्र गंगाराम निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, श्री चंद्र उर्फ पप्पू पुत्र रामसनेही लाल निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, रामदत्त पुत्र जीवाराम निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा, अमर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी मोहम्मदाबाद थाना जसराना जिला फिरोजाबाद, हुंडीलाल पुत्र तेजपाल निवासी नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा हैं.
इन सभी 9 अभियुक्तों गिरफ्तार करने के साथ ही इनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था. केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में हुई. विद्वान न्यायाधीश रविंद्र कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुना और साक्ष्यों का अवलोकन किया. न्यायाधीष ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर सभी दोष सिद्ध अपराधियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
ये भी पढ़ेंः bulandshahr news: छात्रा के चेहरे पर थूककर युवक ने मारी चाकू, राहगीरों ने दबोचा