फिरोजाबाद : जनपद की जिला अदालत ने नशे के सौदागर को 10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना पड़ेगा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 दिसंबर 2017 को प्रभारी निरीक्षक टूंडला (Inspector in-charge Tundla) ने पचोखरा थाना क्षेत्र के गांव छिकाऊ निवासी पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र मलखान सिंह शर्मा को मुखबिर की सूचना के आधार पर वीरी सिंह इंटर कॉलेज (Veeri Singh Inter College) के सामने से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 15 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की थी. इस संबंध में कोतवाली टूंडला पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था.