फिरोजाबाद: जिला अदालत फिरोजाबाद ने बुधवार 42 साल पहले (1981) हुई 10 दलितों की हत्या के मामले में एक आरोपी को 90 वर्षीय दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस मामले 10 लोगों पर मामला दर्ज था. जिसमें 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है. जबकि एक 90 वर्षीय आरोपी जीवित बचा था. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.
फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव साढूपुर 1981 में मैनपुरी के शिकोहाबाद थाना क्षेत्रान्तर्गत में आता था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिसंबर 1981 को शिकोहाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि गांव साढूपुर में 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तत्कालीन ग्राम प्रधान मुनीश चंद्र की सूचना के आधार पर इस मामले की एफआईआर थाना शिकोहाबाद में दर्ज की गयी थी. शिकोहाबाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ मैनपुरी कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया. जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी. उसमें एक नाम गंगा दयाल (90) का भी है. जो वर्तमान में जीवित हैं. इसके अलावा 9 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है.