फिरोजाबाद:जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. 6 साल तीन माह पहले आरोपी 5 साल की बालिका को अपने साथ घर ले गया था, जहां उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 5 वर्षीय बालिका 23 मई 2017 को घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान मुइन वहां पहुंच गया और उसने बालिका के भाई को पैसे देकर चाय लाने भेज दिया. इसके बाद मुईन बालिका को अपने घर ले गया. घर ले जाकर उसने बालिका के साथ घिनौनी हरकतें कीं. बालिका काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग चिंतित हो गए. परिवारी जन बालिका को ढूंढते हुए मुईन के घर पहुंचे तो मुइन बालिका के साथ गलत काम कर रहा था.