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नाबालिग बेटी की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए पूरा मामला - Daughter murdered in Firozabad

फिरोजाबाद जिला अदालत ने बेटी की हत्या करने वाले दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 21, 2023, 12:01 PM IST

फिरोजाबाद: अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बेटी की हत्या करने वाले पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. साल 2021 में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आरोप था कि उसका पति तांत्रिक है. महिलाओं से अश्लील हरकतों का विरोध करने पर उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मटसैना के गांव नगला डेक निवासी देवेंद्र तांत्रिक था. वह झाड़फूंक के बहाने परेशान महिलाओं से गलत हरकतें करता था. उसकी बड़ी बेटी प्रिया (16) पिता को गलत हरकतें करते हुए देख लिया था. इस बात को लेकर पिता और पुत्री के बीच विवाद हो गया था. इस बात से नाराज देवेंद्र ने 12 दिसंबर 2021 को अपनी ही बेटी की हत्या कर दी. इस मामले में देवेंद्र की पत्नी सरला देवी ने अपने पति के खिलाफ बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद देवेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट अतुल चौधरी की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने देवेंद्र को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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