फिरोजाबादः जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी हो 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में पीड़िता के पिता ने दो युवकों पर बालिका को ले जाने की आशंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिरसागंज क्षेत्र में 22 अगस्त 2020 को एक युवक 16 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया था और कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया था. लड़की के पिता ने दीपांशु निवासी आलमपुर बरनाहल मैनपुरी तथा कौशल निवासी अथाई टोला सिरसागंज पर शक व्यक्त करते हुए थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की.