फिरोजाबाद:जनपद की पॉस्को अदालत में साल 2015 में 7 साल की मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए, कोर्ट ने उसे 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ अदालत ने आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला एका थाना क्षेत्र के एक गांव का है. 29 मार्च 2015 को गांव में ही स्थित एक मंदिर पर भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम चला था जिसमें काफी भीड़ थी. इसी दौरान इसी गांव में रहने वाले तेजपाल सिंह उर्फ करुआ पुत्र महेश भगत गांव की ही 7 साल की मासूम बालिका को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया.उसने गांव के बाहर बनी नलकूप की एक कोठरी में बालिका के साथ दुष्कर्म किया. बालिका जब रात भर घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की.सुबह वह अचेत अवस्था में उस कोठरी में पड़ी मिली. बालिका ने पूछताछ में यह बताया कि तेजपाल ने उसके साथ गंदी हरकत की है.