फिरोजाबादः जनपद की जिला अदालत (Firozabad District Court) ने सोमवार को हत्या के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी को दोषसिद्धि करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जून 2014 को थाना उत्तर इलाके के ओझा नगर निवासी कुलदीप सिंह पुत्र नत्थीलाल ने अपने भाई संजीव की हत्या की रिपोर्ट अपने ही मोहल्ले में रहने वाले रानू पुत्र दलवीर सिंह झा के खिलाफ दर्ज करायी थी. एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने संजीव को फोन कर एक निश्चित स्थान पर बुलाया. लेकिन वह घर नहीं लौटा. 12 जून को अखबारों में नगला सिंघी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव के बरामद होने की खबर पढ़कर संजीव के परिजनों ने मृतक की शिनाख्त की और रानू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी. घटना के पीछे रुपयों के लेनदेन को वजह बताया गया. संजीव के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच पड़ताल की.आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा साथ ही साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.