फतेहपुरःदहेज हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने 8 साल बाद न्याय किया. कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 1 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया. 2015 में पति ने दहेज के लिए पत्नी को जला दिया, जिसके बाद पीड़िता लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई. मामले में 10 गवाह पेश हुए. न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पति विनीत तिवारी को दोषी मानते हुए सजा सुनायी. वहीं, मृतक महिला कुमकुम के चाचा सुनील कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि भतीजी कुमकुम की शादी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सौंह निवासी विनीत तिवारी के साथ 27 नवम्बर 2013 को बड़ी धूमधाम से की थी. उपहार स्वरूप धन-धान्य भी दिए गए थे. परन्तु शादी के बाद से ही भतीजी के ससुरालीजन उस को अतिरिक्त दहेज में बाइक और नगदी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो लोग भतीजी को प्रताड़ित करते रहते थे.