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फतेहपुर: किसान आवेदन के बाद सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 15 अप्रैल से 15 जून तक किसान गेहूं की बिक्री कर सकेंगे. इसके लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fsc.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. किसान गेहूं क्रय के संबंध में कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं.

15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी
15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी

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Published : Apr 14, 2020, 7:47 AM IST

फतेहपुर: कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है. ऐसे में किसानों की तैयार रबी फसल की बिक्री एक बड़ी चुनौती थी. इसके लिए सरकार व प्रशासन की तरफ से गेंहू क्रय केंद्र शुरू कर राहत प्रदान की गई है. जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों समेत आलाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की है.

15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी

15 अप्रैल से 15 जून तक क्रय किया जाएगा गेहूं
बैठक के उपरांत गेहूं खरीदने करने की प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 जून तक चलाने का फैसला किया गया है. क्रय हेतु केंद्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खुले रहेंगे. बिक्री के लिए कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fsc.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं किया जा सकता है. इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर भी कृषक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी

जारी किया गया नंबर
गेहूं क्रय के संबंध में कोई भी शिकायत विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 9454417876/ 9454417863 पर की जा सकती है. बुधवार एवं शुक्रवार का दिन लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए आरक्षित रहेगा. गेहूं खरीद में महिलाओं को वरीयता है. इसके साथ ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 1,925 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है.

भुगतान खातों में होगा
गेहूं की उतराई, छनाई और सफाई में आने वाला व्यय रुपये 20 प्रति कुंतल के हिसाब से किसान को देना होगा. इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत सीएम के अनुमोदन के बाद कृषकों से इस धनराशि के भुगतान हेतु आगे कोई निर्णय लिया जाएगा. गेहूं के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के उपरांत सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित किया जाएगा. कृषकों को केंद्र प्रभारी से गेहूं बेचने के टोकन लेना होगा.


सभी केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल तथा बैठने की समुचित व्यवस्था, वाहनों के लिए पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, विनोइंग फैन, डबल जाली के छलने आदि की उपलब्धता मानक के अनुसार की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर क्रय केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. समस्त केंद्रों पर हैंड वॉश एवं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी. केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों लिए मास्क लगाना या फेस कवर करना अनिवार्य होगा.

-संजीव सिंह, जिलाधिकारी

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