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Published : Sep 8, 2019, 3:08 PM IST

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यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू, फिर भी लोगों में चालान का डर

केंद्र सरकार के द्वारा पारित न्यू व्हीकल एक्ट एक सिंतबर से लागू हो गया है. इससे सड़कों पर वाहनों से चल रहे लोगों में जुर्माने का काफी डर है, लेकिन यूपी में पुराना जुर्माना ही निर्धारित है. यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट लागू नहीं है.

यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू

फतेहपुर:एक सितम्बर से केंद्र सरकार द्वारा पारित न्यू व्हीकल एक्ट कानून लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना राशि 10 गुना अधिक हो गई है. चारों तरफ नए जुर्माना राशि की चर्चा है, जिसके डर से अब अधिकांश लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा कर चल रहे हैं.

यूपी में न्यू व्हीकल एक्ट नहीं है लागू

वहीं पुलिस भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान कर रही है, लेकिन जुर्माना पुराना ही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है. अभी यूपी में केंद्र सरकार द्वारा लागू न्यू व्हीकल एक्ट लागू नहीं हैं. राज्य सरकार द्वारा कोई नए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से पुलिसकर्मी जो पहले से निर्धारित जुर्माना राशि है, उसी के तहत चालान कर रहें हैं, लेकिन इस नए नियम के आ जाने से लोग अब ट्रैफिक नियम तोड़ने से डर रहें हैं.

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है. शहर में कई स्थान पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. जुर्माना ई -चालान और रसीद दोनों के तहत लेने का प्रावधान है. अभी जो पहले से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि है, वही ली जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा न्यू व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है.
कपिलदेव मिश्रा, सीओ सिटी

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