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Fatehpur gangrape case: किशोरी को अगवाकर गैंगरेप में टेंट कारोबारी सहित दो लोगों को 20 वर्ष की सजा - फतेहपुर गैंगरेप में 20 साल की सजा

किशोरी को अगवाकर गैंगरेप (Kidnapping and gangrape of teenage girl) के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी (two people guilty) पाया है. हैरत की बात यह कि इस प्रकरण में पुलिस ने पहले आरोपियों को निर्दोष साबित कर एफआर लगा दी थी. इसके बाद किशोरी के पिता ने न्याय के लिए (for justice) अदालत का दरवाजा खटखटाया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 6, 2023, 3:37 PM IST

Updated : Oct 7, 2023, 2:24 PM IST

फतेहपुर : जिले में नाबालिग युवती से गैंगरेप के मामले में अपर सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट ने टेंट कारोबारी सहित दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है. दोषियों पर अदालत ने 30 हजार का जुर्माना भी किया है.

कोर्ट का फैसला.

6 जून, 2018 को दर्ज हुआ था मुकदमा :सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 1 जून 2018 को हथगाम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी. तहरीर देकर बताया कि संजय उर्फ संजीव और टेंट कारोबारी वकील सुबह 8 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को अगवाकर शहर के पक्का तालाब स्थित एक मकान में ले गए और वहां दोनों ने दुष्‍कर्म किया. आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. रोती-बिलखती किशोरी घर पहुंची और आपबीती परिजनों को बताई. इस पर 6 जून, 2018 को पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया.

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को बताया दिया था निर्दोष :जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को निर्दोष साबित कर फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगा दी थी. इस पर वादी ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की. 12 फरवरी, 2019 को पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदालत ने अभियुक्तों को तलब किया. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित पांच गवाहों को अदालत में पेश किया गया. गवाहों और पत्रावलियों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्तों को घटना का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा के साथ 30 हज़ार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये आदेश भी दिया कि जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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Last Updated : Oct 7, 2023, 2:24 PM IST

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