फतेहपुर: पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को आजीवन कारावास के साथ सास व ससुर को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई. वहीं, आरोपियों पर 68 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया.
अभियोजक देवेश कुमार सिंह ने बताया कि बांदा के बनवारीपुर रोड नई दुनिया कर्वी, थाना कोतवाली निवासी विष्णु देव गुप्ता ने अपनी बेटी रूपा देवी की शादी 9 दिसंबर 2012 को गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह गांव के रहने वाले रजनीश गुप्ता से की थी. शादी की शर्तों में तय नकदी, बाइक और अन्य सामान दिया था. लेकिन, नकद पैसों में 50 हज़ार रुपये कम थे. इसकी मांग ससुर रामगोपाल, सास जमुना गुप्ता, जेठ पप्पू और पति कर रहे थे. इस पर लड़की के पिता ने चौथी में आकर देने की बात कही थी. व्यवस्था न होने पर वे खाली हाथ चौथी में पहुंच गए. इससे नाराज होकर ससुरालीजनों ने बेटी को पिता के साथ मायके भेज दिया और बाकी पैसे लेकर ससुराल वापस आने की बात कही. कुछ दिनों बाद रजनीश अपनी ससुराल रूपा को लेने पहुंचा तो रूपा के पिता ने 10 हजार रुपये दिए. रजनीश रूपा को लेकर वापस अपने गांव आ गया. बाकी पैसों के लिए जेठानी और उक्त ससुराली रूपा को प्रताड़ित कर मारपीट करते थे.