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Fatehpur में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

फतेहपुर में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में करीब साढ़े तीन साल बाद फैसला आया है. पॉक्सो कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी युवक फफक कर रो पड़ा.

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Published : Jan 31, 2023, 8:13 PM IST

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फतेहपुर में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के बारे में बताते शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम.

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला दबाकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने युवक दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. फांसी की सजा सुनते ही दुष्कर्म और हत्या का दोषी युवक फफक-फफक कर रो पड़ा. दोषी युवक को जैसे ही पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई वैसे ही उसे पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया.

वहीं फांसी की सजा सुनाए जाने पर बच्ची के परिवार वालों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. बच्ची के परिवार वालों का कहना था कि दुष्कर्मी और हत्यारे युवक को फांसी की सजा मिलने के बाद अब बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी. फतेहपुर जिले के पॉक्सो अदालत में जज अहमद खान ने युवक फारुख पुत्र रज्जाक निवासी शेखपुर उनवा को मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा सुनाने के साथ ही 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि युवक फारुख नौ 9 जुलाई 2019 की शाम गांव की ही एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची को खेलते समय शाम 7 बजे बहला फुसलाकर पहने अपने घर ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म करने के बाद कहीं बच्ची किसी को कुछ बता न दे इसके डर से उसने गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या करने के बाद शव को भूसे की बोरी में छिपा दिया था.

मामले में पॉक्सो कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने युवक फारुख को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म व हत्या के मामले में 25 हजार, धारा 363 में 7 वर्ष की सजा और 10 हजार व धारा 201 आईपीसी में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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