फर्रुखाबाद: जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को 7 साल की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने आरोपी युवक पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा मिलेगी.
10 साल पहले की घटना
पीड़ित पिता ने 14 मार्च 2011 को गांव के ही तीन युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के मुताबिक, आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में बिलती राम का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज था.
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पुलिस ने जांच के बाद बिलती राम के अलावा गांव के ही नवाब के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. लंबी सुनवाई में सहायक शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की दलीलों और बचाव पक्ष के बयानों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने नवाब सिंह को दोषमुक्त कर दिया. हालांकि किशोरी के बयानों और उसकी नाबालिग होने के प्रमाण के आधार पर पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय प्रथम के अपर जिला जज व सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर ने बिलती राम को सात साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कैद भुगतना होगा.