फर्रुखाबादः दहेज में सोने की चेन और अन्य सामान न मिलने पर 7 वर्ष पूर्व महिला की केरोसिन से जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मायके वालों ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. फर्रुखाबाद न्यायाधीश चवन प्रकाश ने महिला के पति और सास को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
महिला की 2011 में हुई थी शादी
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंधोया निवासी शांति देवी ने 8 अगस्त 2013 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री कंचन की शादी फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला नेकपुर चौरासी प्रदीप के साथ 17 जून 2011 को की थी. शादी के बाद पुत्री से पति प्रदीप कुमार, सास शारदा देवी, जेठ राजीव कुमार उर्फ राजू, जेठानी प्रवेश कुमारी और अन्य परिजन दहेज में सोने की चेन और अन्य सामान की मांग करने लगे.