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फर्रुखाबादः 37 वर्ष पुराने गबन मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला - नवाबगंज विकास खंड

यूपी के फर्रुखाबाद में 37 वर्ष पूर्व तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

न्यायालय ने सुनाया फैसला.

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Published : Oct 11, 2019, 8:53 PM IST

फर्रुखाबाद:जिले में 37 वर्ष पूर्व नवाबगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था. न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है.


क्या था मामला

  • नवाबगंज विकास खंड में तैनात खंड विकास अधिकारी स्वरूप नरायन दीक्षित ने एक मई 1982 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
  • तहरीर में कहा गया था कि कार्यालय में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव रजलामई निवासी अहिबरन सिंह को कूप निर्माण के लिए 6 हजार रुपये दिया गया था.
  • आरोप था कि अहिबरन सिंह सरकारी धन लेकर फरार हो गए और ड्यूटी पर वापस नहीं आए.
  • काफी प्रयास करने के बाद भी जब धन वापस नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
  • मुकदमे के विवेचक ने ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
  • इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह के न्यायालय में सुनवाई की गई.

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जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद का आदेश
अभियोजन अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम ने अहिबरन सिंह को सरकारी धन गबन के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सश्रम कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है.

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