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फर्रुखाबाद: वीडियो वायरल कर प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. युवती का कहना है कि सात महीने पहले ही उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली थी और अक्टूबर से उसके साथ रहने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसके प्रेमी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है.

प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार
प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

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Published : Oct 13, 2020, 11:11 AM IST

फर्रुखाबाद : जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर अपनी जान का खतरा बताया है. साथ ही पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. प्रेमी युगल ने दावा किया कि वो शादीशुदा हैं. दोनों ने वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के अलावा प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की अपील की है.

मामला जिले के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है. जहां के मोहल्ला जाफरी निवासी 32 वर्षीय कार्तिकेय शाक्य उर्फ गगन की फतेगढ़ की सब्जी मंडी में कॉस्मेटिक की दुकान है. उसका प्रेम-प्रसंग मोहल्ले की 29 वर्षीय युवती से लगभग डेढ़ साल से चला आ रहा था.

प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

युवती ने वीडियो के माध्यम से बताया है कि लगभग 8 माह पूर्व उसने अपने प्रेमी संग आर्य समाज मंदिर दिल्ली में विवाह कर लिया है और इस समय वह जनपद से बाहर हैं. युवती के पिता कानपुर में दारोगा के पद पर कार्यरत हैं. युवती ने बताया कि पापा मेरी शादी से खुश नहीं हैं और हमे जान से मारने की धमकी दी है. वहीं शनिवार को दरोगा ने प्रेमी कार्तिक उर्फ गगन के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसके बाद प्रेमिका ने सोशल मीडिया पर अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.
मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताया अगर किसी प्रेमी युगल को किसी प्रकार का खतरा है तो सम्बंधित थाने पर एक एप्लीकेशन दे दें. अगर वहां से नहीं सुना जाता है तो उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पात्र दें. पुलिस का कार्य ही है सुरक्षा देना अगर कोई बालिग स्वेक्षा से विधिविधान पूर्वक रह रहे हैं तो उनके दांपत्य जीवन में किसी को किसी प्रकार का दखल देने का या प्रताड़ित करने का किसी को अधिकार नहीं है.

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