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कोर्ट के आदेश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पर दर्ज होगा मुकदमा - क्षेत्रीय वन अधिकारी पर दर्ज होगा मुकदमा

फर्रुखाबाद जिले में क्षेत्रीय वन अधिकारी पर पालतू पशुओं की दुकान पर लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ पालतू पशुओं की दुकान पर लूटपाट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है.

फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट
फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट

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Published : Feb 24, 2021, 4:56 PM IST

फर्रुखाबाद: जिले में क्षेत्रीय वन अधिकारी पर पालतू पशुओं की दुकान पर लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ पालतू पशुओं की दुकान पर लूटपाट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है.

दरअसल, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मछली टोला में बालाजी पेट शॉप (पालतू पशुओं की दुकान) के मालिक शुभकांत तिवारी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में शिकायत की थी कि बीते एक जनवरी को दुकान पर स्वयं को क्षेत्रीय वन अधिकारी बता रहे उदय सिंह अपने चार अज्ञात साथियों के साथ आए थे. यहां उन्होंने मेरे भाई सौरभ तिवारी से 30 हजार रुपये की कीमत का लैब्राडोर डॉग मुफ्त में देने को कहा.

शुभकांत तिवारी ने बताया कि जब उनके भाई सौरभ तिवारी ने लैब्राडोर डॉग को देने से इनकार कर दिया तो क्षेत्रीय वन अधिकारी उदय सिंह ने असलहा दिखाकर दबाव बनाया. इस दौरान गुल्लक से तीन हजार रुपये, एक एक्वेरियम और एक महंगा रॉयल कैनिन डॉग फूड का डिब्बा भी उठा ले गए.

शुभकांत तिवारी ने बताया कि ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. यही नहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी उदय सिंह ने 10 जनवरी को उनके भाई सौरभ तिवारी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का फर्जी मुकदमा लिख दिया. पीड़ित शुभकांत तिवारी की शिकायत पर कोर्ट ने क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है.

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