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इटावा: SC-ST पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, बजट के अभाव में रुका था भुगतान - itawah latest news

इटावा जिले में एससी-एसटी पीड़ितों को समाज कल्याण विभाग से मिलने वाला मुआवजा बजट के अभाव में काफी समय से लंबित पड़ा था. लेकिन समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि टीआर 27 नियम से स्वीकृति मिलने के बाद अब सभी मामलों में दो से तीन दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा.

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एससी-एसटी पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

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Published : Jun 21, 2020, 10:37 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा:जनपद में एससी एसटी मामलों में पीड़ितों को जिले के समाज कल्याण विभाग से मुआवजा दिया जाता था. लेकिन कोरोना काल और बजट के अभाव में कई मामले काफी समय से लंबित पड़े थे. जिसके बाद अब शासन की तरफ से टीआर 27 नियम से स्वीकृति मिलने के बाद अब सभी मामलों में दो से तीन दिनों में उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा. वहीं अधिकारी ने बताया कि बाकी जुलाई के बाद बजट आने के बाद ही भुगतान संभव होगा.

एससी-एसटी पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
दरअसल समाज कल्याण विभाग में बजट के अभाव के कारण काफी लंबे समय से एससी-एसटी मामलों में पीड़ितों के मुआवजे रुके हुए थे. जिसके बाद शासन की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद अब विभाग टीआर 27 नियम का उपयोग कर जल्द ही सभी मामलों में पीड़ित के खातों में पैसा पहुंचा देगा. वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते तक सभी का भुगतान कर दिया जाएगा.
अभी तक 15 मामले हैं लंबित
समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि अभी तक 15 मामले लंबित हैं. उनमें बजट के अभाव में अभी तक भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर सभी के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा.
डीएम से स्वीकृति के बाद ही होगा भुगतान
शिशुपाल सिंह ने बताया कि टीआर 27 के अंतर्गत विभाग जिलाधिकारी को एक पत्र के माध्यम से भुगतान की स्वीकृति मांगता है और जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही भुगतान किया जाएगा.
बाकी योजनाओं के लिए करना होगा बजट का इंतजार
समाज कल्याण अधिकारी से बाकी योजनाओं जो लंबित पड़ी हैं उनके बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जुलाई तक बजट आने की संभावना है और उसके बाद ही इन सभी योजनाओं में भुगतान किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक बाकी योजनाओं के लिए टीआर 27 से राशि देने के लिए शासन से कोई भी निर्देश नहीं आए हैं.
किन लोगों को होता है भुगतान
इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को भुगतान किया जाता है, जो एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं. उनके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न चाहे वह मानसिक हो, मारपीट हो और चाहे सेक्सुअल. इनमें जो मामले पुलिस में दर्ज हो जाते हैं उनको समाज कल्याण विभाग की तरफ से सहायता राशि दी जाती है.
Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

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