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एटाः हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास - etah police

उत्तर प्रदेश के एटा में जनपद न्यायालय ने 2004 में हुए हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Oct 22, 2019, 10:01 AM IST

एटाः वर्ष 2004 में हुए विनय नाम के युवक के हत्या के मामले में जनपद न्यायालय एटा में विशेष न्यायाधीश रमेश ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं इस मामले में आरोपी महिला की बेटी को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है.

जानकारी देतीं अधिवक्ता.

10 हजार रुपये का अर्थदंड

  • वर्ष 2004 में थाना जैथरा के महमन्ता गांव निवासी विनय खेत की जुताई के लिए पैसे मांगने हनुमंता गांव निवासी गवेन्द्र के पास गया था.
  • पैसे मांगने पर गवेन्द्र और उसकी मां फूलश्री आग बबूला हो उठीं.
  • जिसके बाद मां-बेटे ने मिलकर विनय को गोली मार दी थी.
  • इससे विनय की मौके पर ही मौत हो गई.
  • इस मामले में आरोपियों के साथ परिवार की लड़की का नाम भी मृतक विनय के पिता नेत्रपाल ने दर्ज कराया था.
  • सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.
  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों मां-बेटे को दोषी माना.
  • फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रमेश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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