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एटा: प्रशासन ने हटाई रोक, जब चाहे अपने परिजनों से फोन पर बात कर सकेंगे कैदी

उत्तर प्रदेश के एटा जिला कारागार में बंद कैदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए कारागार प्रशासन ने नई शुरुआत की है. जेल में बंद कैदी अब कभी भी पीसीओ से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे.

etah district jail
जब चाहे अपने परिजनों से बात कर सकेंगे कैंदी

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Published : Mar 30, 2020, 5:14 PM IST

एटा: कोरोना वायरस के चलते पूर देश लॉकडाउन है. लॉकडाउन की वजह से जिला कारागार में बंद कैदियों से परिजनों के मिलने पर रोक लगा दी गई है. इसको देखते हुए जिला कारागार प्रशासन ने कैदियों को जेल में लगे पीसीओ से घर फोन करने की छूट दे दी है.

हालांकि पहले भी कैदी पीसीओ से अपने परिजनों को फोन किया करते थे, लेकिन तब वह सप्ताह में केवल दो बार ही फोन कर सकते थे. लेकिन सप्ताह में दो बार फोन करने के नियम को जिला कारागार प्रशासन ने हटा दिया है. जिला कारागार प्रशासन की मंशा है, कि कैदी टेलीफोन पर घर वालों से बात करेंगे तो उन्हें अवसाद नहीं होगा.

इसके अलावा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए, एटा जिला कारागार से सात साल से कम की सजा पाने वाले 158 कैदियों को रिहा भी किया जाएगा. इन सभी कैदियों को दो माह के पैरोल पर रिहा किया जा रहा है.

शासन के निर्देश के अनुसार पीसीओ की सुविधा जो हफ्ते में 2 दिन की थी. वह फ्री कर दी गई है. कैदी घरवालों से अब अपनी सुविधानुसार बात कर सकेंगे.


पी.पी. सिंह, जेल अधीक्षक

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