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एटा: पत्नी की गोली मारकर की थी हत्या, 4 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक महिला की साल 2015 में उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसी मामले में कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. वहीं मृतक महिला के जेठ और जेठानी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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एटा न्यायालय

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Published : Dec 22, 2019, 2:10 AM IST

एटा:जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके पति ने साल 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर पति और उसके घर वाले महिला को प्रताड़ित भी करते थे. इसी को लेकर साल 2015 में पति ने अपनी पत्नी की होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. इसी मामले में कोर्ट ने मृतक महिला के जेठ व जेठानी को बरी कर दिया है.

कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा.

होली के दिन की थी हत्या

  • फिरोजाबाद जिले के सुशांत ने 6 मार्च 2015 को एटा जिले के बागवाला थाना में तहरीर दी.
  • तहरीर के अनुसार उसकी बहन अंजलि को उसके पति अजय यादव ने गोली मार कर हत्या कर दी.
  • करीब 4 वर्ष पहले उसकी बहन अंजली की शादी अजय के साथ हुई थी.
  • शादी के बाद से ही अजय अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था.
  • प्रताड़ना से तंग आकर अंजलि अपने मायके में रहती थी.
  • अजय के पिता की मौत हो जाने पर अंजलि होली से पहले 2 मार्च को अपनी ससुराल आई थी.
  • इसी बीच होली के दिन अजय ने अपनी पत्नी अंजलि की गोली मारकर हत्या कर दी.

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मामले की विवेचना और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए. इसके बाद पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा ने शनिवार को दोषी अजय को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
-योगेंद्र कुमार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, एटा न्यायालय

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