एटा:जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके पति ने साल 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर पति और उसके घर वाले महिला को प्रताड़ित भी करते थे. इसी को लेकर साल 2015 में पति ने अपनी पत्नी की होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. इसी मामले में कोर्ट ने मृतक महिला के जेठ व जेठानी को बरी कर दिया है.
होली के दिन की थी हत्या
- फिरोजाबाद जिले के सुशांत ने 6 मार्च 2015 को एटा जिले के बागवाला थाना में तहरीर दी.
- तहरीर के अनुसार उसकी बहन अंजलि को उसके पति अजय यादव ने गोली मार कर हत्या कर दी.
- करीब 4 वर्ष पहले उसकी बहन अंजली की शादी अजय के साथ हुई थी.
- शादी के बाद से ही अजय अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर अंजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था.
- प्रताड़ना से तंग आकर अंजलि अपने मायके में रहती थी.
- अजय के पिता की मौत हो जाने पर अंजलि होली से पहले 2 मार्च को अपनी ससुराल आई थी.
- इसी बीच होली के दिन अजय ने अपनी पत्नी अंजलि की गोली मारकर हत्या कर दी.